
जयपुर
दोष सिद्धि के चलते अंता विधायक कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता समाप्त, सीट घोषित हुई रिक्त
जयपुर, 23 मई।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अंता (विधानसभा क्षेत्र संख्या 193), जिला बारां से निर्वाचित विधायक श्री कंवरलाल को विधानसभा की सदस्यता से निरर्हित कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ई) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अंतर्गत की गई है।
इस निर्णय से अंता विधानसभा क्षेत्र अब रिक्त घोषित कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में विधिवत सूचना जारी कर दी है।
विधानसभा अध्यक्ष ने शुक्रवार सुबह 10:30 बजे राज्य के महाधिवक्ता की विधिक राय प्राप्त होने के बाद यह निर्णय सुनाया। श्री देवनानी ने कहा कि निर्णय पूरी तरह संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए लिया गया है और इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ।
उन्होंने कहा, “मैं संविधान और विधि के दायरे में रहकर ही कार्य करता हूँ। किसी भी मामले में निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है।”
उल्लेखनीय है कि विधायक कंवरलाल को हाल ही में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद महाधिवक्ता से विधिक राय मांगी गई थी। प्रावधानों के अनुसार, दोष सिद्धि की तिथि से ही विधायक की सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाती है।
श्री देवनानी ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177 राज्य के महाधिवक्ता को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और विधिक सलाह देने का अधिकार प्रदान करता है। इसी अधिकार के तहत यह निर्णय महाधिवक्ता की राय के आधार पर लिया गया है।